रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री पर पाएं 20 लाख तक का अनुदान
- bharat 24
- Jan 17, 2021
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अगर आप एक जिला एक उत्पाद (#ओडीओपी) योजना के तहत #गोरखपुर से चयनित रेडीमेड गारमेंट उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपको सरकार से 20 लाख रुपये तक का #अनुदान मिल सकता है। प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार ने चार अलग-अलग श्रेणी बनाई है। हरेक श्रेणी में अलग-अलग अनुदान का प्रावधान है। अगर डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो अधिकतम 20 लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकता है।
दरअसल, हाल में ही प्रदेश सरकार ने रेडीमेड गारमेंट को गोरखपुर के ओडीओपी के दूसरे उत्पाद के रूप में स्वीकृति दी है। ऐसे में छोटे या बड़े किसी भी तरह के रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री लगाने पर सरकार की योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन करने से लेकर #ऋण उपलब्ध कराने तक में उद्योग विभाग का मार्गदर्शन मिलेगा। उपायुक्त उद्योग आरके शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत अगर आप आवेदन करते हैं तो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व अन्य शेड्यूल्ड बैंकों से योजना के तहत ऋण मिल सकता है। वहीं, इस ऋण के सापेक्ष सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की ओर से ओडीओपी योजना के तहत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
यह है अनुदान का प्रावधान
25 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों के लिए कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 6.25 लाख रुपये में से जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में दी जाएगी।
25 लाख से 50 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों के लिए धनराशि 6.25 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में दी जाएगी।
50 लाख रुपये से 1.50 लाख (डेढ़ करोड़) तक की परियोजना लागत की इकाइयों के लिए 10 लाख या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, वह मार्जिन मनी के रूप में मिलेगी।
150 लाख (1.5 करोड़) से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये में से जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में दी जाएगी।
फैक्ट्री के सफल संचालन पर ही मिलेगा अनुदान का लाभ
1. दो वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी।
2. सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का पांच प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
3. कुल परियोजना लागत में पूंजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होगा। परियोजना लागत में किराए पर वर्कशॉप/वर्कशेड लिए जाने को सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
ये हैं पात्रता की शर्तें
- आयुसीमा न्यूनतम 18 वर्ष
- शैक्षिक संबंधी कोई बाध्यता नहीं
- आवेदक द्वारा केंद्र या प्रदेश सरकार की ओर से संचालित किसी भी रोजगार या अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य को इस योजना के तहत एक ही बार लाभ मिलेगा।
- पात्रता की सभी शर्तों के लिए आवेदक को शपथपत्र देना होगा।
- विशेष श्रेणी या एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, विकलांग के अभ्यर्थियों के लाभ के लिए प्रमाणपत्र देना होगा।
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