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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग ने दी खास सुविधा , सियामा से करें बुक



15 जुलाई से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में लोगों को प्लेट बुक कराने में दिक्कत न आए इसके लिए परिवहन विभाग ने सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (सियाम) से करार किया है। अब वाहन स्वामी वाहन को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सियाम पर ही आवेदन करना होगा।


हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग का यह एक ऐसा प्लेटफार्म है, जहां किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। फीस से लेकर सभी दस्तावेज की व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। किसी भी तरह से असंतुष्ट लोगों को अपनी बात रखने का मौका हेल्प लाइन नंबर के माध्यम से मिलेगा। उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।


दिक्कत हो तो इन नंबरों पर करें फोन


परिवहन विभाग और सियाम के करार के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वेबसाइट पर आवेदन करने वालों को विभाग ने सहूलियत दी है। पहले की खामियों को देखते हुए विभाग ने इस बार आवेदक के लिए हेल्प लाइन नंबर 18001200201, 9305387662, 8302825503, 93368261111 पर कॉल की सुविधा उपलब्ध कराई है। जिसपर वह अपनी समस्या को बता सकेगा।


प्रशासन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने बताया कि परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को बनाने के लिए आवेदकों को नया प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने के लिए सियाम पर आवेदन करना होगा।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऐसे करें आवेदन


  1. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग के लिए वेबसाइट www.siam.in पर क्लिक करें।

  2. ऊपरी भाग पर बुक एचएसआरपी के विकल्प पर क्लिक करें।

  3. वाहन के लिए प्रदर्शित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य एवं संबंधित जनपद का नाम का चयन करते हुए अपना नाम, ईमेल एवं मोबाइल नंबर दर्ज कर आगे बढ़ें।

  4. आवेदन के लिए अपने जनपद, वाहन के प्रकार का चयन करते हुए नीचे प्रदर्शित संबंधित वाहन की कंपनी का चयन करें।

  5. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ कलर स्टीकर के विकल्प का चयन करें।

  6. इसके बाद वाहन के प्रकार एवं वाहन की निर्माता कंपनी का नाम पुन: चयन करें।

  7. चुनाव के पश्चात व्यावसायिक अथवा गैर व्यावसायिक वाहन के विकल्प में से अपने वाहन के प्रकार का चयन करें।

  8. वाहन के ईंधन के प्रकार पर विकल्प पर क्लिक करें।

  9. पुन: वाहन के प्रकार का चयन करें।

  10. बुकिंग डिटेल के लिए प्रदर्शित आवेदन में आवश्यक प्रविष्टियां भारत स्तर, पंजीयन तिथि, पंजीयन चिह्न, चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक, इंजन नंबर के अंतिम पांच अंक एवं वाहन स्वामी से संबंधित अन्य प्रविष्टियां जो प्राप्त वाहन डेटाबेस से आएंगी उन्हें पुन: देख लें।

  11. डीलर अपॉइंटमेंट के विकल्प का चयन करें।

  12. डीलरशिप के शहर का चयन करते हुए पिनकोड अंकित करें।

  13. प्रदर्शित डीलर में सुविधा अनुसार किसी एक का चयन करें।

  14. डीलर चयन के बाद नंबर प्लेट का शुल्क, टाइम स्लॉट के लिए संभावित तिथि प्रदर्शित होगी।

  15. इसके पश्चात अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट की तिथि एवं समय के प्लॉट का चयन कर कंफर्म एंड प्रोसेस पर क्लिक करें।

  16. संतुष्ट होने की दशा में पुन: कंफर्म प्रोसेस पर क्लिक करें।

  17. प्रदर्शित विवरण को वेरीफाई करते हुए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ कलर स्टीकर के शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते हुए प्राप्ति रसीद प्रिंट कर लें।

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