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यूपी में नए किरायेदारी कानून को मंजूरी, बगैर अनुबंध मकान किराये पर नहीं दे सकेंगे मकान



मकान मालिक और किरायेदारों के विवाद को कम करने के लिए बनाए गए उ.प्र. नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश में किरायेदारी अनुबंध के आधार पर करने का प्राविधान है। किसी भी विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथारिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्राविधान किया गया है। ट्रिब्यूनल में अधिकतम 60 दिनों के अंदर वादों का निस्तारण होगा। इस अध्यादेश के मुताबिक कोई भी मकान मालिक बगैर अनुबंध किसी को किराये पर अपना मकान नहीं दे सकेगा। साथ ही किराए में मनमानी बढ़ोतरी भी नहीं कर सकेगा। इस अध्यादेश से किरायेदारी के विवाद कम होंगे तथा पुराने प्रकरणों में किराया पुनरीक्षण किया जा सकेगा।अध्यादेश लागू होने के बाद सभी किरायेदारी अनुबंध के आधार पर होगी।


मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकेंगे किराया : अध्यादेश में ऐसी व्यवस्था की गई है कि मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। इसमें जो व्यवस्था है उसके अनुसार आवासीय पर पांच फीसद और गैर आवासीय पर सात फीसद सालाना किराया बढ़ाया जा सकता है। किरायेदार को भी किराये वाले स्थान की देखभाल करनी होगी। दो महीने तक किराया न देने पर किरायेदार को मकान मालिक हटा सकेंगे। किरायेदार घर में बिना पूछे तोडफ़ोड़ नहीं कर सकेंगे। पहले से रह रहे किराएदारों के साथ यदि अनुबंध नहीं है तो इसके लिए तीन महीने का समय दिया गया है।


रेंट ट्रिब्यूनल करेंगे विवादों का निस्तारण : किराया बढ़ाने के विवाद पर रेंट ट्रिब्यूनल संशोधित किराया और किरायेदार द्वारा देय अन्य शुल्क का निर्धारित कर सकेंगे। सिक्योरिटी डिपाजिट के नाम पर मकान मालिक आवासीय परिसर के लिए दो महीने से अधिक एडवांस नहीं ले सकेंगे जबकि गैर आवासीय परिसरों के लिए छह माह का एडवांस लिया जा सकेगा।


इन लागू नहीं होगा किरायेदारी कानून : केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के उपक्रम में यह कानून लागू नहीं होगा। कंपनी, विश्वविद्यालय या कोई संगठन, सेवा अनुबंध के रूप में अपने कर्मचारियों को किराये पर कोई मकान देते हैं तो उन पर यह लागू नहीं होगा। धार्मिक, धार्मिक संस्थान, लोक न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्ट, वक्फ के स्वामित्व वाले परिसर पर भी किरायेदारी कानून प्रभावी नहीं होगा।


अध्यादेश की खास बातें


अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार समय पर देना होगा किराया

मकान मालिक को देनी होगी किराए की रसीद

किराएदारी अनुबंध पत्र की मूलप्रति का एक सेट दोनों के पास रहेगा

किराएदार को परिसर की करनी होगी देखभाल

मकान मालिक किराएदार को अनुबंध अवधि में नहीं कर सकेंगे बेदखल

मकान मलिक को भी देनी होंगी जरूरी सेवाएं

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