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भाजपा सांसद कमलेश पासवान को कोर्ट ने सुनाई एक साल कारावास की सजा, 16 साल पुराना है मामला




रेलवे की संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने सांसद कमलेश पासवान और पूर्व पार्षद राजेश कुमार यादव को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने जुर्म सिद्ध पाए जाने पर यह फैसला सुनाया।

दोनों अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को सात दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। घटना वर्ष 2004 की है। तब कमलेश पासवान तत्कालीन मानीराम विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक थे।

रेलवे की संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने सांसद कमलेश पासवान और पूर्व पार्षद राजेश कुमार यादव को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने जुर्म सिद्ध पाए जाने पर यह फैसला सुनाया।


दोनों अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को सात दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। घटना वर्ष 2004 की है। तब कमलेश पासवान तत्कालीन मानीराम विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक थे।

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