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उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी मिलने का समय घटा, अब 45 दिन में मिलेगा प्रमाणपत्र




लखनऊ, -उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापना को सुगम बनाने के लिये प्रयासरत योगी सरकार ने वन एवं पर्यावरण विभाग को संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने की अवधि 120 दिनों से घटा कर 30 से 45 दिनों में दिये जाने के निर्देश दिये है। सूबे के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने वन एवं पर्यावरण विभाग को निर्देशित किया कि प्रदेश में उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रदान करने की समय सीमा को 120 दिनों से घटा कर अन्य राज्यों के सापेक्ष 30 से 45 दिन के भीतर किया जाए, ताकि प्रदेश में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को एनओसी कम समय में प्राप्त हो सके।

उन्होने कहा कि सभी संबंधित विभागों द्वारा सिंगल विण्डो पोर्टल, निवेश मित्र के माध्यम से ही उद्यमियों के आवेदन स्वीकार करने के लिए भी शासनादेश जारी करें तथा अपर मुख्य सचिवों एवं प्रमुख सचिवों द्वारा निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त यूज़र फीडबैक की मासिक समीक्षा की जाए।


श्री तिवारी ने बीती देर शाम लोक भवन में राज्य में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार के लिये आयोजित एक बैठक के दौरान यह निर्देश दिये।

बैठक में श्रम, गृह (फायर सर्विसेज़),नगरविकास,आबकारी,बेसिक शिक्षा,वन, पर्यावरण तथा न्याय आदि विभिन्न विभागों से संबंधित अनावश्यक नियमों व विनियमों आदि पर तथा ऐसे कानूनों पर जिनको प्रतिस्थापित कर दिया गया है, पर विस्तृत चर्चा की गई तथा निर्देशित किया गया कि औद्योगिकीकरण के लिये अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिये जरूरी अप्रासंगिक कानून नियमों को समाप्त करने, विलय करने अथवा संख्या कम करने की कार्यवाही 31 मार्च तक पूर्ण कर ली जाए।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन ने बताया कि उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे उद्यमियों के आवेदनों एवं शिकायतों के ससमय निस्तारण के लिये निवेश मित्र डैश बोर्ड की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार ने सूचित किया कि उपर्लिखित कानूनों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों में उद्योगों से संबंधित 1300 अन्य अनुपालनों की संख्या को कम करने की कार्यवाही भी विभागीय स्तर पर की जा रही है। इससे भविष्य में उद्योगों की स्थापना एवं संचालन से संबंधित अधिनियमों व नियमों का शिथिलीकरण सम्भव हो सकेगा तथा निवेशोन्मुखी वातावरण के सृजन को गति मिलेगी।

बैठक में निर्णय किया गया कि सिंगल विण्डो पोर्टल निवेश मित्र पर अधिकाधिक सेवाओं को जोड़ा जाए तथा कम जोखिम वाले उद्यमों के संचालन के लिये वांछित विभिन्न स्वीकृतियों के नवीनीकरण की आवश्यकता को समाप्त या आवृति की अवधि में वृद्धि करने या स्व-प्रमाणन की सुविधा प्रदान करने के लिये कार्यवाही की जाए। वर्तमान में निवेश मित्र के माध्यम से 25 विभागों की 176 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

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