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राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन के बाद एयरपोर्ट की भूमि पर विवाद, HC ने अयोध्या DM को किया तलब




अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खरीदी जा रही जमीन के बाद अब अयोध्या में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला अदालत पहुंच चुका है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या के किसानों के द्वारा लगाई गई जबरन जमीन अधिग्रहण करने की याचिका पर अयोध्या जिला प्रशासन से अधिग्रहण नीति के साथ 29 जून को तलब किया है.


अयोध्या में बन रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए धर्मपुर सहादत गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है. लेकिन किसानों ने प्रशासन के इस जमीन अधिग्रहण पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी. शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जस्टिस राजन राय और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने सुनवाई की.

किसान पंचम राय प्रजापति समेत 107 किसानों ने हाई कोर्ट में अपील की है कि जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण करने के लिए जबरन जमीन ले रहा है, कम कीमत पर रजिस्ट्री करवाई जा रही है. जिला प्रशासन के द्वारा ना तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है ना ही कोई एकरूपता वाली जमीन अधिग्रहण की नियमावली लागू की गई है.


किसानों की तरफ से दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अयोध्या के जिलाधिकारी और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को 29 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तलब किया है.


हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन से सवाल पूछा है कि किस मानदंड पर किसानों से जमीन ली जा रही है, जमीन अधिग्रहण करने के लिए किस सर्किल रेट पर और किस नियमावली के तहत मुआवजा दिया जा रहा है. इन सभी सवालों का अयोध्या जिला प्रशासन से जवाब मांगते हुए हाईकोर्ट ने 29 जून को सुनवाई की अगली तारीख तय की है.


बता दें कि अयोध्या के धर्मपुर सहादत गांव में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना है, जहां के किसानों ने अप्रैल महीने में जबरन जमीन अधिग्रहण की याचिका दायर की थी. अप्रैल में दायर की गई याचिका पर 11 जून को हुई सुनवाई के बाद 25 जून को सुनवाई पर अयोध्या जिला प्रशासन से जवाब मांगा गया है.

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