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यूपी : शहरी क्षेत्र के सभी दुकानदारों को देना होगा यूजर चार्ज, एक अप्रैल से लागू होगी नियमावली




राज्य सरकार शहरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कूड़ा उठाने के एवज में यूजर चार्ज वसूली का दायरा बढ़ाने जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष यानी पहली अप्रैल से सभी नगर निकाय क्षेत्रों के तमाम दुकानदारों का अपने दुकान का कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज देना होगा। इसका प्रावधान प्रस्तावित उप्र ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 में की गई है। इसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। 


प्रस्तावित नियमावली में आवासीय व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ दुकानदारों, सरकारी, गैर सरकारी गेस्ट हाउस के साथ ऐसे सभी संस्थानों से यूजर चार्ज लिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। जिनके यहां से कूड़ा निकलता है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को यूजर चार्ज के दायरे में लाया जाएगा। वहीं, यूजर चार्ज वसूली में एकरूपता लाने की भी व्यवस्था की गई है। अभी तक कुछ चुनिंदा नगर निगमों में ही इसकी वसूली की जा रही है। 

नियमावली में घरों से कूड़ा उठाने के एवज में यूजर चार्ज की दर वर्ग फीट के आधार पर तय करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रावधान के मुताबिक छह लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले घरों  से 40 रुपये और छह लाख से कम आबादी वाले शहरों में 35 रुपये यूजर चार्ज लिया जाएगा। जबकि नगर पालिका परिषद में 35 रुपये और नगर पंचायतों में 30 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से यूजर चार्ज प्रतिमाह लिया जाएगा।

इसी तरह 500 से 2000 रुपये वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले घरों के लिए चार स्लैब बनाया गया है। इसमें 50, 75, 80 और अधिकतम 100 रुपये तक प्रतिमाह यूजर चार्ज लिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह फेरीवालों, ठेला, खोमचे और फुटपाथ के अलावा सचल खाद्यान्न वैन चलाने वालों से भी हर महीने में कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज की वसूली की जाएगी। इसका दर 35 रुपये से लेकर 200 रुपये तक रखा गया है। हर शहर के लिए अलग-अलग दर होंगे।

 
 
 

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