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दिल्ली में अब एलजी ही होंगे सरकार- केंद्र ने लागू किया नया कानून



दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मंगलवार को पड़ी अदालत की फटकार के बाद केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने दिल्ली के उपराज्यपाल की ताकत बढ़ा दी है. अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा यानी बगैर एलजी (LG) के मंजूरी के कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा. केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 (GNCTD Act) को मंजूरी दिए जाने बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 अप्रैल से प्रभाव में आ गया है.


दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है.

गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है; अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है.' बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को यह राज्यसभा से पास हुआ था. केंद्र सरकार के मुताबिक इस कानून में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में 'सरकार' का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा. इसमें दिल्ली की स्थिति संघराज्य क्षेत्र की होगी जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके. इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा अमल में आएगी.

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