कालाधन बताइए और 5 करोड़ तक का इनाम पाइए, नाम नहीं होगा जाहिर
- bharat 24
- Jan 14, 2021
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कालेधन के खिलाफ आप सूचना देकर 5 करोड़ रुपये तक इनाम पा सकते हैं. कालेधन और टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार ने एक मुहिम शुरू की है. आयकर विभाग ने भरोसा दिया है कि ब्लैक मनी की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा.
आयकर विभाग के मुताबिक कोई भी व्यक्ति #ब्लैकमनी से जुड़ी जानकारी दे सकता है. इसके लिए आयकर विभाग ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की है.
सीबीडीटी ने बताया कि उसके ई-फाइलिंग पोर्टल पर 12 जनवरी '#टैक्सचोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने संबंधी' लिंक को एक्टिव कर दिया गया है. इसके लिए लोगों को https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर File complaint of tax evasion/undisclosed foreign asset/ benami property में किसी एक पर शिकायत दर्ज करानी होगी
1 करोड़ की आमदनी पर टैक्स
जिन लोगों की सालाना कमाई 1 करोड़ या उससे ज्यादा है उन्हें 30 फीसदी टैक्स चुकाना होता है. यानी 30 लाख रुपये उन्हे टैक्स में चुकाना पड़ता है. टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे सरचार्ज कहा जाता है. सरचार्ज व्यक्ति की आय पर नहीं बल्कि टैक्सेबल अमाउंट पर लगाया जाता है. भारत में 50 लाख से ज्याद इनकम वालों को सरचार्ज चुकाना होता है. ऐसे में एक करोड़ की राशि पर 30 लाख टैक्स और 10 फीसदी सरचार्ज देना होता है जोकि 3 लाख है. इसके अलावा 30 लाख पर 4 फीसदी सेस भी लगता है जो कि 1.2 लाख है. कुल मिलाकर 1 करोड़ की राशि में से 34.2 लाख टैक्स में ही देना होता है.
कमाई बढ़ने के साथ बढ़ता है टैक्स
वहीं आपको बता दें कि यदि आप सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स बचत वाले इंवेस्टमेंट विकल्पों में पैसे लगाते हैं तो इससे 1.5 लाख रुपये तक के इंवेस्टमेंट पर टैक्स में छूट ले सकते हैं. वहीं किसी भी व्यक्ति की कमाई पर आयकर चरणबद्ध तरीके से ही लगता है. जैसे -जैसे कमाई बढ़ती है. वैसे-वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता है. सरकार द्वारा हर साल केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स स्लैब की समीक्षा की जाती है.
कैसे करें #आयकर की गणना
गौरतलब है कि इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 सी से 80 यू के मुताबिक किए गए निवेश की रकम को जोड़ ले. इसके बाद टैक्स छूट की बेसिक सीमा वाली रकम को उसमें जोड़ दें. इसके बाद कुल आमदनी में से इस रकम को घटा दें. इसके बाद जितनी राशि बचती है उस पर लागू वर्तमान टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको आयकर चुकाना पड़ता है.
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