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Twitter ने माना, नए IT नियमों का पालन नहीं किया, हाईकोर्ट ने कहा, सरकार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र


नई दिल्ली Twitter new IT rules । दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को आखिरकार Twitter इंडिया ने मान लिया कि कंपनी ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए आईटी नियमों का बिल्कुल भी नहीं किया है। ऐसे में अब Twitter पर सख्त कार्रवाई हो सकती है क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में केंद्र सरकार पर Twitter पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और अब कंपनी को किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने Twitter पर जताई नाराजगी इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने Twitter की ओर से इस मामले में लगातार की जा रही देरी पर काफी नाराजगी जाहिर की थी।

गौरतलब है कि नई आईटी पॉलिसी के तहत Twitter की ओर से शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति को लेकर काफी समय से देरी की जा रही थी और कंपनी मामले को लटकाने में लगी हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पाली ने Twitter के अधिकारियों से सवाल किया था कि आपको इस प्रक्रिया में कितना और समय लगेगा। न्यायमूर्ति रेखा पाली ने कहा कि अगर Twitter को ये लगता है कि वो हमारे देश में जितना समय चाहे, उतना ले सकता है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। नई आईटी पॉलिसी को लेकर है विवाद गौरतलब है कि नई आईटी पॉलिसी के तहत प्रावधान किया गया है कि देश में सभी सोशल मीडिया कंपनी को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी। Twitter की ओर से अंतरिम शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसने भी बाद में इस्तीफा दे दिया था और नियमों के पालन करने में Twitter हमेशा अनदेखी करता रहा है। Twitter ने शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के बाद नए अधिकारी को भी नियुक्त नहीं किया था, जिस पर पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता था। तो Twitter ने कहा कि हम जल्द ही नया शिकायत अधिकारी नियुक्त करने जा रहे हैं तो हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आखिर ये प्रक्रिया कब पूरी होगी।

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