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Gujarat lockdown update: गुजरात में आज से 5 मई तक आंशिक लॉकडाउन का ऐलान, जानिए क्या रहेगी पाबंदियां



Gujarat Lockdown Latest Update: गुजरात में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से आंशिक लाकडाउन की घोषणा की है. राज्य के आठ महानगर व 29 शहरों में आज रात को आठ से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. इसके साथ ही आज यानि बुधवार रात से आगामी पांच मई तक मेडिकल, डेयरी, राशन, सब्जी-फल के अलावा सभी दुकानें, मॉल, मल्टीप्लेक्स, मंदिर, बगीचे, जिम, स्नानागार आदि बंद रहेंगे.


इसके अलावे विविध तरह के समारोहों पर भी गुजरात सरकार ने रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है.

राज्य सरकार ने बताया है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश, चिकित्सकों और विविध संगठनों की सलाह के मद्देनजर सरकार ने 28 अप्रैल से पांच मई तक के लिए प्रदेश में आंशिक लाकडाउन की घोषणा करते हुए आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी को बंद रखने का निर्णय किया.


जानिए गाइडलाइंस….


सार्वजनिक बस सेवा 50 फीसद यात्रियों के साथ संचालित होगी.


विवाह समारोह में 50 लोगों की जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है.


आंशिक लाकडाउन के बीच चिकित्सकों, पैरामेडिकल व मेडिकल वालों को लाल स्टीकर मिलेगा.


सब्जी, फल व राशन आदि के विक्रेताओं को हरा स्टीकर मिलेगा.


सरकारी सेवा, मीडिया, महानगर पालिका व अन्य कार्यालयों में जाने वालों को शहर पुलिस पीला स्टीकर देगी.


हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वसीद, पोरबंदर, बोटाद, विरामगाम, छोटा उदयपुर, वेरावल और सोमनाथ में भी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा.


इन 29 शहरों में सभी उद्योगों, विनिर्माण इकाइयों, कारखानों और निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी.


सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी.


इन 29 शहरों के सभी रेस्तरां बंद कर दिए जाएंगे, केवल वहां से खाना ले जाने की सुविधा रहेगी.


मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, जिम, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क, सार्वजनिक उद्यान, सैलून, स्पा और अन्य मनोरंजन गतिविधियां सभी 29 शहरों में बंद रहेंगी.


सभी मंडियों को बंद कर दिया जाएगा, केवल सब्जियों और फलों से जुड़ी मंडियों को जारी रखा जाएगा.


राज्य भर के धार्मिक स्थलों तक सार्वजनिक पहुंच बंद हो जाएगी, यानी उन्हें बंद रखा जाएगा.


मंदिरों में केवल प्रशासक और पुजारी ही पूजा कर पाएंगे.


पूरे राज्य में 50 फीसद क्षमता के साथ सार्वजनिक बस परिवहन जारी रहेगा.


शादियों में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार के समय 20 लोग अनुमति रहेगी.

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